EPF निकासी कैसे करें? जानिए पूरा प्रोसेस, पात्रता और जरूरी दस्तावेज
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF - Employees' Provident Fund) एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है। हर महीने आपके वेतन से एक हिस्सा EPF अकाउंट में जमा होता है, और उतनी ही राशि आपका नियोक्ता (employer) भी जमा करता है।
जब आप नौकरी छोड़ते हैं, रिटायर होते हैं या किसी इमरजेंसी में फंड की जरूरत होती है, तब आप इस जमा राशि को निकाल सकते हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि EPF निकालने की प्रक्रिया क्या है, कौन-कौन इसके लिए पात्र हैं, किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, और किन स्थितियों में निकासी संभव है।
EPF Withdrawal का मतलब क्या होता है?
EPF Withdrawal का अर्थ होता है अपने EPF अकाउंट में जमा राशि को आंशिक या पूरी तरह से निकालना। यह निकासी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं।
🔍 EPF Withdrawal से जुड़े मुख्य कारण:
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नौकरी छोड़ने के बाद
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2 महीने से अधिक बेरोजगार रहने पर
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रिटायरमेंट पर
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मेडिकल इमरजेंसी में
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शादी या पढ़ाई के लिए
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घर खरीदने या बनवाने के लिए
EPF निकालने की प्रक्रिया (Online EPF Withdrawal Process)
EPF को निकालना अब बेहद आसान हो गया है, खासकर जब आप इसे Unified Member Portal (UAN Portal) से ऑनलाइन करते हैं।
✅ EPF Online निकालने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका:
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EPFO की आधिकारिक वेबसाइट Epf पर जाएं।
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अपने UAN (Universal Account Number), पासवर्ड और कैप्चा कोड से लॉगिन करें।
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'Manage' टैब में जाकर KYC सेक्शन में जाएं और सुनिश्चित करें कि आधार, पैन और बैंक डिटेल्स अपडेट हों।
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फिर ‘Online Services’ > ‘Claim (Form-31, 19, 10C)’ पर क्लिक करें।
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सदस्य की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी — उसे वेरीफाई करें।
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‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें।
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ड्रॉपडाउन से फॉर्म चुनें – जैसे कि Form-19 (पूरा निकासी), Form-10C (पेंशन निकासी) या Form-31 (आंशिक निकासी)।
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जरूरी डिटेल भरें और Submit करें।
टिप: आपकी KYC (आधार, पैन, बैंक डिटेल) EPFO द्वारा वेरीफाई होनी चाहिए, तभी आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।
📄 EPF निकालने के लिए जरूरी दस्तावेज (Required Documents for EPF Withdrawal)
EPF क्लेम करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है:
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UAN नंबर
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Aadhaar कार्ड (आधार से लिंक होना अनिवार्य है)
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पैन कार्ड (₹50,000 से अधिक निकालने पर TDS से बचाव के लिए आवश्यक)
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बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक
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पासपोर्ट साइज फोटो
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नियोक्ता द्वारा अप्रूव्ड सेवा समाप्ति का प्रमाण (यदि ऑफलाइन क्लेम करते हैं)
👥 EPF निकासी के लिए पात्रता (Eligibility Criteria for EPF Withdrawal)
EPF निकालने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी होता है।
📌 मुख्य पात्रता नियम:
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नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद ही पूरा PF निकाला जा सकता है।
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यदि आप सेवानिवृत्त (retired) हैं, तो आप पूरा फंड निकाल सकते हैं।
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शादी, शिक्षा, या घर खरीदने के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है — इसके लिए नौकरी की न्यूनतम अवधि की शर्त होती है।
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मेडिकल इमरजेंसी में भी आंशिक राशि निकाली जा सकती है, बिना किसी न्यूनतम सेवा अवधि के।
💡 EPF Withdrawal से जुड़े महत्वपूर्ण बातें
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₹50,000 से अधिक निकालने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है, वरना 30% तक TDS कट सकता है।
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आधार और UAN लिंक होना और EPFO द्वारा वेरीफाई होना अनिवार्य है।
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ऑफलाइन क्लेम के लिए Form-19, Form-10C आदि भरकर संबंधित EPFO कार्यालय में जमा करना होता है।
❓ EPF निकासी से जुड़े सामान्य सवाल-जवाब (FAQs)
प्र. क्या बिना नियोक्ता के अप्रूवल के EPF निकाला जा सकता है?
हाँ, अगर आपका आधार और बैंक डिटेल EPFO पोर्टल में वेरीफाई हैं तो आप सेवा समाप्ति के 2 महीने बाद बिना नियोक्ता के अप्रूवल के ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।
प्र. क्लेम करने के बाद पैसा कितने दिन में मिलता है?
आमतौर पर ऑनलाइन क्लेम के बाद 3 से 10 कार्यदिवस में पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है।
✅ निष्कर्ष (Conclusion)
EPF निकासी अब पहले से कहीं अधिक आसान और डिजिटल हो चुकी है। बस आपको अपने UAN, KYC और बैंक डिटेल्स अपडेट रखने की जरूरत है। चाहे आप नौकरी छोड़ चुके हों या किसी विशेष जरूरत में हों, सही प्रक्रिया अपनाकर आप आसानी से अपनी जमा राशि निकाल सकते हैं।
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